BPSC 69th Prelims Exam: उम्मीदवार यहां महत्वपूर्ण परीक्षा दिवस दिशानिर्देश देख सकते हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग 30 सितंबर, 2023 को बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 2023 आयोजित करेगा। परीक्षा राज्य भर के सभी जिलों में एक पाली में दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड 15 सितंबर को जारी किया गया था और परीक्षा केंद्र कोड विवरण 26 सितंबर, 2023 को जारी किया गया था। परीक्षा केंद्र कोड के बारे में जांच करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2023 तक थी।
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BPSC 69th Prelims Exam 2023: महत्वपूर्ण परीक्षा दिवस दिशानिर्देश
वे सभी उम्मीदवार जो आज बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे नीचे बीपीएससी द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण परीक्षा दिवस दिशानिर्देश देख सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। निर्धारित समय के बाद परीक्षा स्थल पर पहुंचने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र को अपने प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा हॉल में ले जाना होगा। साथ ही, यह निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अपने साथ ई-प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति ले जाएं, जिस पर परीक्षा अवधि के दौरान हस्ताक्षर करने के बाद पर्यवेक्षक को सौंप दिया जाएगा।
उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (एक तिहाई) अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
जिन वस्तुओं को परीक्षा हॉल में ले जाने पर रोक है उनमें मार्कर, तरल पदार्थ, ब्लेड या इरेज़र शामिल हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर ऐसी चीजों का उपयोग करते हुए देखा जाता है, तो दंड के रूप में एक तिहाई (1/3) अंक काट लिया जाएगा।
परीक्षा केंद्र परिसर, जहां परीक्षा होनी है, में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाना और उपयोग करना प्रतिबंधित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाई जाती है तो इसे कदाचार माना जाएगा।
यदि अभ्यर्थी कदाचार में संलिप्त पाया जाता है/परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाया जाता है, तो उसे इस परीक्षा सहित अगले पांच वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने के मामले में, उसे बिहार लोक सेवा आयोग से अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तीन वर्ष तक वंचित रहेंगे।